{"_id":"61af7790588846078a149af4","slug":"bhima-koregaon-case-supreme-court-dismisses-nia-s-plea-on-sudha-bhardwaj-bail","type":"story","status":"publish","title_hn":"भीमा कोरेगांव मामला: में जमानत पर सुधा को सुप्रीम राहत, एनआईए की याचिका खारिज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
भीमा कोरेगांव मामला: में जमानत पर सुधा को सुप्रीम राहत, एनआईए की याचिका खारिज
Tue, 07 Dec 2021 08:32 PM IST
Amit Mandal
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 07 Dec 2021 08:32 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती।
विज्ञापन
सुधा भारद्वाज
- फोटो : social media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। लिहाजा एनआईए की ये याचिका खारिज की जाती है। जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एनआईए द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, हमें हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई नजर नहीं आता।
विज्ञापन
बता दें कि हाईकोर्ट के एक दिसंबर के आदेश के खिलाफ एनआईए ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। भारद्वाज को अगस्त 2018 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के प्रावधानों के तहत एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में जेल में बंद सुधा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को डिफॉल्ट जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन