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भीमा कोरेगांव केसः अदालत ने गौतम नवलखा समेत सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

Wed, 06 Nov 2019 05:27 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 06 Nov 2019 05:27 PM IST
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bhima koregaon case pune sessions court rejects bail application all 9 accused
भीमा कोरेगांव हिंसा की आग दिल्ली पहुंची - फोटो : अमर उजाला

भीमा कोरेगांव मामले में पुणे सत्र न्यायालय ने गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा अदालत ने छह नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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कार्यकर्ताओं में रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, वरवर राव और सुधीर धवलेको के नाम शामिल हैं। इन सभी पर माओवादियों के साथ संपर्क रखने और पुणे में कोरेगांव-भीमा में जाति आधारित हिंसा को कथित तौर पर भड़काने के आरोप है। 
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इससे पहले उच्च न्यायालय ने भी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगस्त महीने में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने आरोपियों को पहले नजरबंद किया था। पुणे की एक सत्र अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं ठुकराने के बाद 26 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद इन्होंने पिछले साल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।  



 
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