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तुकाराम की राह पर चला बंगलूरू खाद्य सुरक्षा विभाग: मशहूर क्लब पर की कार्रवाई, खाने में क्या-क्या गड़बड़ी मिली?
Fri, 04 Sep 2026 01:04 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:04 PM IST
सार
बंगलूरू के सहकारनगर स्थित चेयरमैन क्लब की रसोई में खाद्य सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी मिली है। जांच में 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्ची, गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद और प्रतिबंधित कृत्रिम रंग मिले। रसोई में साफ-सफाई भी बेहद खराब थी और शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य सामग्री साथ रखी गई थी। सवाल है कि क्लब जैसी जगह पर खाने की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? इस पर क्या कार्रवाई हुई? आइए, विस्तार से जानते हैं...
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जांच में और क्या-क्या मिला?
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
महाराष्ट्र में सख्त कार्रवाई के लिए चर्चित तुकाराम मुंढे लगातार नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कस रहे हैं। इसी बीच बंगलूरू में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने मशहूर चेयरमैन क्लब की रसोई पर बड़ा एक्शन लिया है। जांच में रसोई की साफ-सफाई से लेकर खाद्य सामग्री के रखरखाव तक कई गंभीर गड़बड़ियां मिलीं। 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्ची, गलत लेबलिंग और प्रतिबंधित कृत्रिम रंग मिलने के बाद रसोई बंद कर दी गई।
विभाग ने तीन सितंबर को सहकारनगर स्थित चेयरमैन क्लब की रसोई का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर के निर्देश पर हुई इस जांच में रसोई और खाद्य सामग्री से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं। अधिकारियों के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद क्लब की रसोई को बंद कर दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
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विभाग ने तीन सितंबर को सहकारनगर स्थित चेयरमैन क्लब की रसोई का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर के निर्देश पर हुई इस जांच में रसोई और खाद्य सामग्री से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं। अधिकारियों के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद क्लब की रसोई को बंद कर दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
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40 किलो एक्सपायर्ड मिर्ची कहां मिली?
जांच के दौरान खाने में इस्तेमाल के लिए रखी गई करीब 40 किलो एक्सपायर्ड मिर्ची मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा पांच किलो ब्रेडक्रम्ब्स और दो किलो सजीरा खाद्य उत्पादों पर सही तरीके से लेबल नहीं लगाया गया था। अधिकारियों ने इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन बताया। खाद्य सामग्री के भंडारण और इस्तेमाल से जुड़े जरूरी सुरक्षा उपाय भी ठीक से नहीं अपनाए गए थे।
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