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बंगाल स्कूल जॉब्स केस: एसआईटी खत्म करने की सीबीआई की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएं, जानें मामला

Tue, 29 Sep 2026 10:46 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 29 Sep 2026 10:46 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी मामले में SIT खत्म करने की सीबीआई की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला नहीं दिया। जस्टिस अमृता सिन्हा ने सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी।

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Bengal School Jobs Case: Calcutta HC Asks CBI to Approach Supreme Court Over SIT Dissolution Plea
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित स्कूल नौकरी मामले की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच टीम (एसआईटी) को खत्म करने की सीबीआई की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा रखी है। ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता।

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2022 में बनी थी SIT
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। यह कदम 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश के बाद उठाया गया था। गंगोपाध्याय अब भाजपा के लोकसभा सांसद हैं।
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पिछले महीने सीबीआई ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि एसआईटी के पास मौजूद ज्यादातर मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब इस टीम की जरूरत नहीं है और बाकी जांच एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के जरिए आगे बढ़ाई जा सकती है।
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CBI ने क्यों मांगी SIT खत्म करने की अनुमति?
मंगलवार को सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने कोर्ट में दलील दी कि एसआईटी पिछले करीब पांच साल से काम कर रही है। इस दौरान टीम में शामिल कई अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, जबकि कुछ का प्रमोशन भी हो चुका है।

सीबीआई ने इसी आधार पर कहा कि जिस विशेष जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी, उसका बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। इसलिए अब टीम को खत्म करके बाकी जांच नियमित व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाना जरूरी है।

हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति पर पूछा सवाल
सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने एसआईटी की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आगे जांच किस तरह जारी रखी जाएगी।

इसके बाद अदालत ने सीबीआई को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की सलाह दी। हाईकोर्ट ने फिलहाल एसआईटी को खत्म करने के संबंध में कोई फैसला नहीं सुनाया।

क्या है पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामला?
पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में भर्ती से जुड़ा यह मामला लंबे समय से अदालत और जांच एजेंसियों के सामने है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई समेत केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं।


इस मामले में अदालत के कई आदेशों के बाद जांच आगे बढ़ी और अलग-अलग पहलुओं की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। अब सीबीआई का कहना है कि एसआईटी के जरिए जांच का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और बाकी जांच दूसरी शाखा से कराई जा सकती है।

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