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WB: RG कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर मुकदमा चलाने के लिए बंगाल सरकार ने दी मंजूरी, CBI ने HC को दी जानकारी

Tue, 28 Jan 2025 06:08 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: पवन पांडेय Updated Tue, 28 Jan 2025 06:08 PM IST
सार

RG Kar Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिसिंपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि, संदीप घोष पर मुकदमा चलाने के लिए बंगाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये जानकारी सीबीआई की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट को दी गई है।

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Bengal govt sanction received to prosecute ex-principal of RG Kar hospital: CBI tells Cal HC, News in hindi
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सीबीआई ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी मिल गई है।
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हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विशेष अदालत को दिया निर्देश
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई की तारीख से एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने के लिए सभी प्रयास करे। उन्होंने विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह गवाहों की सूची को ध्यान में रखे और उसके अनुसार समय-सारिणी तय करे, ताकि मामले की सुनवाई में तेजी लाई जा सके और इसे जल्द से जल्द तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सके। 
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इस सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति घोष को सूचित किया कि संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी को उनके और एक अन्य पूर्व अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। मामले में जांच की प्रगति पर सीबीआई की तरफ से अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 
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आरजी कर के पूर्व अधिकारी ने की थी जांच की मांग
बता दें कि, आरजी कर अस्पताल के पूर्व अधिकारी व याचिकाकर्ता अख्तर अली ने संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा था। सीबीआई ने संदीप घोष को इस आरोप में गिरफ्तार किया था और वह इस मामले के सिलसिले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में 29 नवंबर, 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।


मामले में ईडी ने दर्ज किया है ECIR
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सीबीआई को मामले में मुकदमा शुरू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था ताकि यह आकलन किया जा सके कि एकत्र की गई सामग्री निचली अदालत के समक्ष आरोप तय करने के लिए मामला बनाती है या नहीं। अदालत को बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामले में कथित धन के लेन-देन के बारे में एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दायर की है, जो पुलिस एफआईआर के बराबर है। ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने 22 तलाशी ली हैं और आरोपी व्यक्तियों के संबंध में धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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