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बैंक धोखाधड़ी: ईडी की बड़ी कार्रवाई, मीडिया कंपनी की 14 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
Sat, 04 Jul 2020 02:09 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 04 Jul 2020 02:09 AM IST
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एक मीडिया कंपनी की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। कंपनी पर कथित तौर पर 2600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यह जानकारी शुक्रवार को जांच एजेंसी ने दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि पिक्सियन कंपनी समूह के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत औपबंधिक आदेश जारी किया है।
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ईडी ने अपने बयान में कहा है कि जब्त की गई संपत्तियां म्यूचुअल फंड, अदा परिवार न्यास और ध्रुव परिवार निजी न्यास के नाम से सूचीबद्ध कंपनियों में क्रमश: 5.95 करोड़ और 6.26 करोड़ रुपये के शेयर इसके अलावा 1.67 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड, 45 लाख रुपये के पीपीएफ अकाउंट बैलेंस और 14.62 लाख रुपये के बैंक बैलेंस को लगाकर कुल 14.49 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है।
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ईडी ने बताया कि मामला कथित धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है जिस कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2600 करोड़ रुपये की हानि हुई और पिक्सियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पिक्सियन विजन प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक पी. के. तिवारी, आनंद तिवारी, अभिषेक तिवारी और अन्य को गलत तरीके से लाभ मिला।
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सीबीआई की तरफ से आरोपियों के खिलाफ दायर प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने आरोप लगाए कि बैंक ऋण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से हासिल किए गए हैं।