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RBI: यूपी के दो सहकारी बैंकों पर पाबंदी, खातों में नहीं जमा कर सकेंगे राशि
Fri, 29 Jul 2022 05:51 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 29 Jul 2022 05:51 AM IST
सार
लखनऊ शहरी को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से 30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे तो वहीं शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. सीतापुर से 50,000 रुपये की सीमा है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : Social Media
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विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को बताया, लखनऊ शहरी को-ऑपरेटिव बैंक और शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. सीतापुर की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए छह महीने तक पाबंदियां लगाई हैं।
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लखनऊ शहरी को-ऑपरेटिव बैंक: 30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे खाते से।
शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. सीतापुर : 50,000 रुपये की सीमा।
- दोनों बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना न कर्ज दे पाएंगे और न ही कोई निवेश कर पाएंगे।
- संपत्ति बेचने-खरीदने पर रोक। खातों में नहीं जमा कर सकेंगे राशि।