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Hindi News ›   India News ›   Ban on NGO CHRI and AAWW, Ministry of Home Affairs canceled foreign donation license

सख्ती : एनजीओ चारी और अपने आप वुमन वर्ल्डवाइड पर पाबंदी, गृह मंत्रालय ने रद्द किया विदेशी चंदा लाइसेंस, 

Tue, 26 Apr 2022 02:21 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 26 Apr 2022 02:21 PM IST
सार

दोनों एनजीओ अपने सालाना आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी विफल रहे हैं। जबकि विदेशी चंदा नियमन कानून 2010 के तहत यह अनिवार्य है। 

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Ban on NGO CHRI and AAWW, Ministry of Home Affairs canceled foreign donation license
ban - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गृह मंत्रालय ने दो गैर सरकारी संगठनों - कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (चारी या CHRI) और 'अपने आप वुमन वर्ल्डवाइड' (AAWW) का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन पर विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने और विदेशी चंदे की हेराफेरी का आरोप है। 

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मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दोनों एनजीओ अपने सालाना आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी विफल रहे हैं, जबकि विदेशी चंदा नियमन कानून 2010 के तहत यह अनिवार्य है। 
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गृह मंत्रालय ने यह भी पाया है कि इन गैर सरकारी संगठनों ने कथित तौर पर विदेशी चंदे के रूप में प्राप्त धन का बेजा इस्तेमाल किया। एनजीओ 'चारी' की वेबसाइट के अनुसार वह राष्ट्रमंडल देशों में सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों के बुनियादी मानव अधिकार की प्राप्ति के लिए काम करता है। इसके अलावा वह पुलिस सुधार कार्यक्रम के क्षेत्र में भी काम करता है। 
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इसी तरह एनजीओ एएडब्ल्यूडब्ल्यू की स्थापना मुंबई के एक रेड-लाइट इलाके की 22 महिलाओं द्वारा की गई है। यह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है, जहां कोई भी महिला खरीदी या बेची नहीं जाएगी और यौन तस्करी को समाप्त किया जाएगा। 

1900 एनजीओ के पंजीयन निरस्त
केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 और 2021 के बीच पिछले पांच वर्षों में कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए लगभग 1,900 एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द कर दिया है।

 

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