फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Baba was sentenced to 10 years in jail for compelling husband and wife to establish a relationship

पति-पत्नी को अपने सामने संबंध बनाने पर मजबूर करने वाले ढोंगी बाबा को 10 साल की सजा

Thu, 25 Oct 2018 06:01 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे Updated Thu, 25 Oct 2018 06:01 AM IST
विज्ञापन
Baba was sentenced to 10 years in jail for compelling husband and wife to establish a relationship

एक पति और पत्नी को अपने सामने संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोप में महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने एक ढोंगी बाबा को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दंपती बच्चा पैदा न होने की समस्या को लेकर ढोंगी बाबा के पास गया था। मुंबई के ठाणे की जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने मंगलवार को आरोपी योगेश कुपेकर को महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, शैतानी, अघोड़ी प्रथाएं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम, 2013 और आईपीसी की धाराएं 376 (यौन हमला) और 354 (छेड़खानी) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

विज्ञापन


दंपती के वकील ने अदालत में कहा कि 2016 में कुपेकर ने गर्भधारण में मदद पहुंचाने के लिए उपचार के बहाने महिला और उसके पति को अपने सामने संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उसने कहा था कि इससे वह महिला के शरीर से अवगुणों को निकाल देगा। इसके बाद दंपती ने ठाणे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने महिला से बलात्कार करने, छेड़खानी करने और 10 हजार रुपये ऐंठने का आरोप लगाया।
विज्ञापन


महिला ने पुलिस से कहा कि उसे इन हरकतों से इतनी मानसिक यातना पहुंची कि उसने खुदकुशी करने को भी सोचा और उसे ठाणे के एक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने पीड़िता और उसके पति के साथ घिनौनी हरकत की। निश्चित रूप से यह बलात्कार के नियमित मामलों से अलग एक खास और विचित्र मामला है। उसे कैद और जुर्माने की उचित सजा देने की जरूरत है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed