फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Baba Siddique murder: Court denies bail to two accused

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: अदालत ने दो आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार; विशेष मकोका अदालत में सुनवाई

Sat, 19 Jul 2025 11:18 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शिव शुक्ला Updated Sat, 19 Jul 2025 11:18 PM IST
विज्ञापन
Baba Siddique murder: Court denies bail to two accused
बाबा सिद्दीकी - फोटो : PTI

पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में महाराष्ट्र की एक विशेष मकोका अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायाधीश महेश जाधव ने मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी अखिलेंद्र प्रताप सिंह और आकाशदीप सिंह ने जमानत की मांग करते हुए दावा किया था कि मकोका को सही ठहराने के लिए उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 

विज्ञापन


 दोनों आरोपियों ने याचिका में क्या दावा किया
मामले में आरोपी अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने इस आधार पर ज़मानत मांगी थी कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) बिना सोचे-समझे लागू किया गया था। उनकी याचिका में कहा गया था कि मकोका को सही ठहराने के लिए उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
विज्ञापन


वहीं, दूसरे आरोपी आकाशदीप सिंह ने दावा किया था कि चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं दी गई है।  अपनी याचिका में आकाशदीप सिंह ने कहा था कि उन पर वांछित आरोपियों द्वारा संचालित एक संगठित अपराधिक गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन उनके द्वारा अंजाम दिए गए किसी मामले का जिक्र नहीं किया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने दी ये दलील
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ-साथ सिद्दीकी परिवार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रदीप घरात और त्रिवणकुमार करनानी ने दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र में दी गई सामग्री आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करती है।

 
बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर, 2024 की रात मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और दो अन्य फरार आरोपी हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed