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अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा- 'जन्मस्थान’ न्यायिक व्यक्ति नहीं हो सकता

Tue, 17 Sep 2019 04:33 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 17 Sep 2019 04:33 AM IST
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Ayodhya Case Muslim parties said in Supreme Court Birthplace cannot be a judicial person
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ‘जन्मस्थान’ न्यायिक व्यक्ति नहीं हो सकता। अयोध्या विवाद की सुनवाई के 24वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा, यह याचिका जानबूझ कर लगाई गई जिससे इस पर न तो लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू हो और न जबरन कब्जे का सिद्धांत लागू हो। ऐसे में जमीन से हक नहीं छीना जा सकता।

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धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष कहा, जन्मस्थान द्वारा दाखिल याचिका का मतलब है कि बाकी पक्षकार मामले से बाहर हो जाएं और रामलला विराजमान को अधिकार मिल जाए। अगर राम जन्मभूमि क्षेत्र को देवता बना दिया जाएगा तो पूरा इलाका अपने आप अधिकार संपन्न हो जाएगा। ऐसे में कोई मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

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सीजेआई को 117 पत्र लिखने के दावे का जिक्र

इससे पहले सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही धवन ने सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा सीजेआई रंजन गोगोई को पत्र लिखे जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने सीजेआई को 117 पत्र लिखने का दावा किया है, जिसमें उसने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई को लेकर शीर्ष कोर्ट के न्यायाधिकार पर सवाल उठाए हैं।

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वह व्यक्ति इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं। इस पर बेंच ने कहा कि उसे अब तक रजिस्ट्री ने ऐसे पत्र की जानकारी नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि आपके द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर हमने 88 वर्ष के व्यक्ति को नोटिस जारी किया। फिर आपने कहा कि कितनी अवमानना याचिका दाखिल करेंगे? आपने ऐसी याचिका दाखिल न करने को कहा था।

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