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कोरोना : असम सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, अगले आदेश तक इन सेवाओं पर रहेगी कड़ी पाबंदी
Tue, 04 May 2021 07:45 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 04 May 2021 07:45 PM IST
सार
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच असम सरकार ने 5 मई की सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक सभी जिलों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच असम सरकार ने 5 मई की सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक सभी जिलों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कार्यालय दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं सभी लोगों की आवाजाही पर शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
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असम सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही को रोकने के साथ बुधवार से रात्रि कर्फ्यू की शुरुआत रात आठ बजे की जगह अब शाम छह बजे से करने का फैसला किया है। सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
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असम राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव जिशनू बरुआ ने राज्य में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया। उन्होंने निर्देश दिया कि शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण पाबंदी लागू होगी। जिलाधिकारी और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करेंगे।
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यह आदेश बुधवार से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। राज्य में 27 अप्रैल को एक मई तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसे 30 अप्रैल को सात और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था।
सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, निजी और सरकारी कार्यालय अपराह्न दो बजे बंद हो जाएंगे। हालांकि, आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं, पुलिस और चुनाव कार्य में लगे लोगों और संगठनों को इससे अलग रखा गया है।