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Court: असम की महिला DC के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी, चुनाव के दौरान अधीनस्थ कर्मचारी को परेशान करने का आरोप
Wed, 06 Nov 2024 03:21 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नलबाड़ी (असम)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नलबाड़ी (असम)
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 06 Nov 2024 03:21 PM IST
सार
असम की एक अदालत ने अधीनस्थ कर्मचारी को परेशान करने के आरोपी आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला नलबाड़ी जिले का है। आरोपी आईएएस अधिकारी जिला आयुक्त है।
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- फोटो : ANI
विस्तार
असम के नलबाड़ी जिले में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। स्थानीय अदालत ने अधीनस्थ अधिकारी को परेशान करने के आरोपी नलबाड़ी के जिला आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। नलबाड़ी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी गोस्वामी ने सोमवार को पारित आदेश में कहा, लोकसभा चुनावों के दौरान 'कुछ घटनाएं' हुईं। इसी आधार पर पश्चिम नलबाड़ी की तत्कालीन सर्कल अधिकारी अपर्णा शर्मा ने शिकायत की। गोस्वामी की अदालत ने शिकायत के आधार पर अब उनके वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला आयुक्त वरनाली डेका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता के आरोप गंभीर हैं, प्राथमिकी दर्ज कर जांच हो
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोस्वामी ने अपने आदेश में कहा, 'मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार के बाद अदालत ने पाया कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। शिकायतकर्ता के आरोप गंभीर हैं। इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की उचित कानूनी जांच की जानी चाहिए।
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शिकायतकर्ता के आरोप गंभीर हैं, प्राथमिकी दर्ज कर जांच हो
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोस्वामी ने अपने आदेश में कहा, 'मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार के बाद अदालत ने पाया कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। शिकायतकर्ता के आरोप गंभीर हैं। इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की उचित कानूनी जांच की जानी चाहिए।
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