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Assam: 'नियम पहले भी था, हम इसे लागू कर रहे', सरकारी कर्मियों की दूसरी शादी पर रोक वाले सर्कुलर पर CM सरमा
Fri, 27 Oct 2023 12:42 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहटी
Published by: श्वेता महतो
Updated Fri, 27 Oct 2023 12:42 PM IST
सार
असम सरकार ने 20 अक्तूबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार बहुविवाह को रोकने के लिए यह नियम बना रही है। सीएम सरमा ने कहा कि पहले भी यह नियम था, लेकिन अब इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
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Himanta Biswa Sarma
- फोटो : Social Media
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विस्तार
असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को पति या पत्नी के जीवित होते दूसरी शादी करने पर रोक लगाने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह नियम बहुत पहले से ही है और अब हम इसे लागू करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, 'पहले भी यह नियम था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था। अब हम इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं।' राज्य सरकार ने 20 अक्तूबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार बहुविवाह को रोकने के लिए यह नियम बना रही है।
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कार्मिक विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। भले ही उसे व्यक्तिगत कानून के तहत उसे ऐसी शादी की अनुमति हो। हालांकि, इसमें तलाक के मानदंडों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। सीएम हिमंत बिस्व सरा के निर्देश पर नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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उन्होंने कहा, 'पहले भी यह नियम था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था। अब हम इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं।' राज्य सरकार ने 20 अक्तूबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार बहुविवाह को रोकने के लिए यह नियम बना रही है।
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कार्मिक विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। भले ही उसे व्यक्तिगत कानून के तहत उसे ऐसी शादी की अनुमति हो। हालांकि, इसमें तलाक के मानदंडों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। सीएम हिमंत बिस्व सरा के निर्देश पर नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।