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Ashok Kharat: नासिक के ढोंगी बाबा अशोक खरात की बढ़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी का नया मामला हुआ दर्ज; जांच शुरू
Tue, 21 Apr 2026 08:34 PM IST
अमन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अमन तिवारी
Updated Tue, 21 Apr 2026 08:34 PM IST
सार
नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात पर धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उसने फर्जी बैंक खातों के जरिए करीब लाखों रुपये का लेनदेन किया। वह पहले से ही यौन शोषण के कई मामलों में जेल में बंद है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को एक अधिकारी ने बताया कि जिले के सिन्नर पुलिस स्टेशन में खुद को बाबा बताने वाले अशोक खरात के खिलाफ धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज हुआ है। 55 साल का खरात एक मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख था। उसके पास महाराष्ट्र के कई बड़े नेता आते थे। पिछले महीने एक महिला ने उस पर तीन साल तक बार-बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।
ताजा एफआईआर के मुताबिक, खरात और उसके साथियों ने नारायण रामचंद्र घोटेकर और अन्य लोगों के नाम पर 32 बैंक खाते खोले। ये खाते कुंडेवाड़ी की श्री जगदंबा माता ग्रामीण गैर-कृषि सहकारी साख संस्था में खोले गए थे। शिकायत में कहा गया है कि खाते खोलते समय आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों की जांच नहीं की गई।
ये भी पढ़ें: 'स्टालिन से तमिलनाडु को बचाएं': TVK प्रमुख विजय का विपक्षी दलों पर हमला, कहा- डीएमके-भाजपा में है गुप्त समझौता
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FIR के अनुसार, 10 अगस्त 2016 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच खरात और ऋण समिति के कर्मचारियों ने कथित तौर पर घोटेकर के खातों से 57,90,979 रुपये का लेनदेन किया। यह सब घोटेकर की जानकारी के बिना किया गया। खरात पहले से ही दूसरे मामलों में पुलिस की हिरासत में है।
पुलिस ने खरात पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) (विश्वासघात) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत केस दर्ज किया है। नासिक और अहिल्यानगर जिलों में उसके खिलाफ अब तक यौन शोषण और धोखाधड़ी के 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
अन्य वीडियो-
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ताजा एफआईआर के मुताबिक, खरात और उसके साथियों ने नारायण रामचंद्र घोटेकर और अन्य लोगों के नाम पर 32 बैंक खाते खोले। ये खाते कुंडेवाड़ी की श्री जगदंबा माता ग्रामीण गैर-कृषि सहकारी साख संस्था में खोले गए थे। शिकायत में कहा गया है कि खाते खोलते समय आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों की जांच नहीं की गई।
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FIR के अनुसार, 10 अगस्त 2016 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच खरात और ऋण समिति के कर्मचारियों ने कथित तौर पर घोटेकर के खातों से 57,90,979 रुपये का लेनदेन किया। यह सब घोटेकर की जानकारी के बिना किया गया। खरात पहले से ही दूसरे मामलों में पुलिस की हिरासत में है।
पुलिस ने खरात पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) (विश्वासघात) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत केस दर्ज किया है। नासिक और अहिल्यानगर जिलों में उसके खिलाफ अब तक यौन शोषण और धोखाधड़ी के 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
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