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दलबदल विरोधी कानून: सुवेंदु अधिकारी जाएंगे कलकत्ता हाईकोर्ट, मुकुल रॉय बोले- जहां जाना है जाएं
Fri, 16 Jul 2021 06:59 PM IST
प्रतिभा ज्योति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकता
Published by: प्रतिभा ज्योति
Updated Fri, 16 Jul 2021 06:59 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आमने-सामने आ गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की बात कही है।
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सुवेंदु अधिकारी
- फोटो : ANI
विस्तार
भाजपा विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि दलबदल कानून लागू कराने के लिए वे मुकुल रॉय के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट जाएंगे। इसके जवाब में हाल में ही भाजपा छोड़कर वापस टीएमसी में आए मुकुल रॉय ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि हाईकोर्ट क्यों, उन्हें जहां जाना है जाएं।
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मुकुल रॉय की सदस्यता अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहे सुवेंदु अधिकारी
सुवेंदु अधिकारी ने 18 जून को विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को एक अर्जी सौंपकर दलबदल विरोधी कानून के तहत सदन में मुकुल रॉय को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इसी मुद्दे पर आज उनकी स्पीकर बिमान बनर्जी से मुलाकात हुई। सुवेंदु, मुकुल रॉय के विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे।
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शुक्रवार को स्पीकर से मिलकर आने के बाद मीडिया से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'स्पीकर ने मुझे दलबदल विरोधी कानून लागू करने के लिए मुकुल रॉय के खिलाफ याचिकाकर्ता के रूप में बुलाया था। उन्होंने हमें अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई को बुलाया है. हम यहां दलबदल विरोधी कानून लागू करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट जाएंगे।
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इससे पहले
मुकुल रॉय के पीएसी का अध्यक्ष बनाए जाने का भी किया विरोध
इससे पहले 14 जुलाई को सुवेंदु अधिकारी ने विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। अधिकारी ने तर्क दिया कि मुकुल रॉय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर विधायक बने और अब टीएमसी में चले गए हैं। इसलिए उन्हें पीएसी का अध्यक्ष बनाना नियुक्ति के नियमों का उल्लंघन है क्योंकि यह पद विपक्षी दल का कोई नेता हासिल कर सकता है।