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आंध्र प्रदेशः न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

Mon, 12 Oct 2020 08:44 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, अमरावती
पीटीआई, अमरावती Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 12 Oct 2020 08:44 PM IST
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Andhra Pradesh high court orders for cbi enquiry in derogatory comments on judge of high court by ysr congress leader
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जगनमोहन सरकार द्वारा सीआईडी जांच पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, जिसके बाद मामला अदालत के संज्ञान में आया।

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न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति जे उमा देवी की पीठ ने सीबीआई को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की जांच पर नाराजगी जताई और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामला सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं किया गया, ताकि उन्हें बचाया जा सके।
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अदालत ने राज्य सरकार को जांच में सीबीआई का सहयोग करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों और न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों का स्वत: संज्ञान लिया था। ये टिप्पणियां उन अदालती फैसलों को लेकर की गई थीं, जो राज्य सरकार के पक्ष में नहीं थे।

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