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अदालत ने आंध्र प्रदेश में राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम करने संबंधी अध्यादेश किया खारिज

Fri, 29 May 2020 03:29 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 29 May 2020 03:29 PM IST
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Andhra Pradesh HC dismisses ordinance to reduce the term of state election commissioner
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार को झटका देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) का कार्यकाल पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष करने संबंधी 10 अप्रैल के अध्यादेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

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अदालत ने नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कानागराज की नियुक्ति के सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया। अदालत ने एसईसी के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाह निम्मागड्डा रमेश कुमार को बहाल किया।
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न्यायमूर्ति कानागराज ने 11 अप्रैल को एसईसी के रूप में कार्यभार संभाला था। अदालत में रमेश कुमार की याचिका समेत कई रिट याचिकाएं दाखिल करके अध्यादेश और नए एसईसी की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जे रवि शंकर ने बताया कि अदालत ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास एसईसी के कार्यकाल में कटौती करने का अधिकार नहीं हैं और उसने नए एसईसी की नियुक्ति को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों पर विचार किया।

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