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भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में तेलतुंबड़े को 12 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत
Wed, 06 Feb 2019 12:55 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Wed, 06 Feb 2019 12:55 AM IST
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आनंद तेलतुंबड़े
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव में आयोजित यलगार परिषद मामले में आरोपी आनंद तेलतुंबड़े को 12 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। पुणे पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मंगलवार को बताया कि वह सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े को 12 फरवरी की मध्यरात्रि तक गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं, दलित विचारक तेलतुंबड़े ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करने के इरादे से आरोपी बनाया गया है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एन. डब्लू सांबरे की पीठ ने मंगलवार को यलगार परिषद भीमा-कोरेगांव मामले में तेलतुंबड़े की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत में पुणे पुलिस की ओर से पेश हुईं राज्य की वकील अरुणा पाई ने कहा कि पुणे पुलिस तेलतुंबड़े को 12 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी।
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दरअसल, तेलतुंबड़े के वकील मिहिर देसाई ने विशिष्ट मामलों में यूएपीए के तहत अग्रिम जमानत के लिए मौजूद कानून के बारे में बताया। इस पर पाई ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए और समय दिया जाए। तेलतुंबड़े को 12 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं किए जाने के पाई के आश्वासन के बाद न्यायमूर्ति सांबरे ने उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए नौ फरवरी तक का समय दिया।
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बता दें कि तेलतुंबड़े पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। उन्हें पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था लेकिन अदालत के आदेश के एक दिन बाद शनिवार (दो फरवरी) को उन्हें रिहा कर दिया गया था। सोमवार को उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।