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महाराष्ट्र: पत्नी से विवाद में हैवान बना पिता, दो साल के बच्चे को जमीन पर पटका; गर्म प्लेट से जलाईं उंगलियां
Sat, 19 Sep 2026 06:08 PM IST
अमन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अमन तिवारी
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:08 PM IST
सार
महाराष्ट्र के कल्याण में दो साल के बच्चे से कथित मारपीट के मामले में उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्चे को फर्श पर पटकने और गर्म प्लेट से उंगलियां जलाने का आरोप है। इसके अलावा, बीच-बचाव करने पर आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की।
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Crime demo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
महाराष्ट्र के कल्याण में दो साल के मासूम बच्चे के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति पर अपने बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट करने का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि व्यक्ति ने बच्चे को फर्श पर पटक दिया और उसकी उंगलियों को गर्म प्लेट से जला दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चा उससे बचने की कोशिश करता था।
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आरोपी की पहचान राहुल सुरेश विसाले के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी रोहिणी और बच्चे के साथ कल्याण पश्चिम के पारनाका इलाके में रहता है। पुलिस के अनुसार, राहुल और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा है। इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले अदालत तक भी पहुंच चुका है।
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोहिणी की शिकायत के मुताबिक, 13 सितंबर की रात करीब 11 बजे राहुल ने बच्चे को खुद से दूर रहने की कोशिश करते देखा। इससे वह गुस्से में आ गया और उसने बच्चे को फर्श पर पटक दिया। इसके बाद आरोपी ने बच्चे का हाथ गर्म प्लेट पर दबा दिया। इससे बच्चे की तीन उंगलियां झुलस गईं। बच्चे को बचाने के लिए जब रोहिणी बीच में आईं तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि उसने रोहिणी को झाड़ू से मारा।
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पुलिस के मुताबिक, दंपति के बीच चल रहे विवाद का मामला पहले अदालत में पहुंचा था। अदालत ने हाल ही में रोहिणी को दो महीने तक पति के साथ रहने और रिश्ते में सुलह की कोशिश करने की सलाह दी थी। इसके बाद रोहिणी अपने माता-पिता का घर छोड़कर पारनाका स्थित पति के घर वापस आ गई थीं।
रोहिणी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पति के मन में पुराने विवादों को लेकर नाराजगी थी। इसी वजह से उसने उनके और बच्चे के साथ मारपीट की। पुलिस ने राहुल विसाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनस) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।