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अमर उजाला पोलः नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में रखने से खत्म होगा बाल विवाह
amarujala.com- Presented by: मोहित
Updated Thu, 12 Oct 2017 07:46 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंधों के मामले में बुधवार को एक एतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तो उससे बनाए गए शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में आएंगे।
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इस फैसले से पहले पुरुष कानून के सेक्शन 375 के तहत बच सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सेक्शन के तहत पति को मिलने वाली सुरक्षा संविधान और नाबालिग पत्नी के मौलिक अधिकारों का हनन है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 15 से 18 साल की पत्नी से संबंध बनाने को दुष्कर्म घोषित करने की मांग की गई थी।
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इस विषय पर अमर उजाला डॉट.कॉम ने पोल कराया और पाठकों से सवाल पूछा कि 'क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश में बाल विवाह प्रथा समाप्त हो जाएगी?' इस सवाल के जवाब में पाठकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
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कुल 10510 पाठकों ने पोल में हिस्सा लिया। 54.61 फीसदी यानि 5740 पाठकों ने माना कि इस आदेश के बाद देश में बाल विवाह प्रथा समाप्त होगी। जबकि 36.75 पाठकों यानि 3862 फीसदी पाठक उपरोक्त सवाल से सहमत नहीं हुए। वहीं, 908 फीसदी यानि 8.64 पाठकों ने कह नहीं सकते विकल्प को चुना।