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एयरसेल मैक्सिस केस: ईडी के दफ्तर पहुंचे चिदंबरम, 10 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 05 Jun 2018 11:38 AM IST
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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस केस में बड़ी राहत मिली है। चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 जुलाई तक रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पहले ये रोक 5 जून तक के लिए लगाई गई थी। हालांकि इस मामले में चिदंबरम आज सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे।
गौरतलब है कि 3,500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस सौदे में चिदंबरम की भूमिका संदिग्ध नजर आने पर उनको समन जारी किया गया था। इससे पहले उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। पिछले हफ्ते उन्होंने इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष जज ओपी सैनी की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 5 जून तक राहत दी थी।
इसके अलावा सीबीआई आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की अनुमति में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से पूछताछ करेगी। इसके लिए जांच एजेंसी ने 6 जून को चिदंबरम को तलब किया है।
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पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी इस कंपनी के प्रवर्तक थे। 2007 में विदेशी निवेश प्रात्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) ने आईएनएक्स में 350 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी।
जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने का नोटिस भेजा था, लेकिन चिदंबरम ने कोई दूसरी तारीख मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई तक चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
सीबीआई ने चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते मिली इस मंजूरी में अनियमितता के मामले में 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तार किया गया था। आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और आईएनएक्स न्यूज के निदेशक पीटर मुखर्जी भी मामले में आरोपी हैं।
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गौरतलब है कि 3,500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस सौदे में चिदंबरम की भूमिका संदिग्ध नजर आने पर उनको समन जारी किया गया था। इससे पहले उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। पिछले हफ्ते उन्होंने इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष जज ओपी सैनी की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 5 जून तक राहत दी थी।
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इसके अलावा सीबीआई आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की अनुमति में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से पूछताछ करेगी। इसके लिए जांच एजेंसी ने 6 जून को चिदंबरम को तलब किया है।
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पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी इस कंपनी के प्रवर्तक थे। 2007 में विदेशी निवेश प्रात्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) ने आईएनएक्स में 350 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी।
जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने का नोटिस भेजा था, लेकिन चिदंबरम ने कोई दूसरी तारीख मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई तक चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
सीबीआई ने चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते मिली इस मंजूरी में अनियमितता के मामले में 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तार किया गया था। आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और आईएनएक्स न्यूज के निदेशक पीटर मुखर्जी भी मामले में आरोपी हैं।
P.Chidambaram appears before Enforcement Directorate at their #Delhi office, in connection with the Aircel-Maxis case. pic.twitter.com/o4BXmbs6rO
— ANI (@ANI) June 5, 2018