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एयर इंडिया करार मामला: अदालत ने आदित्य का गैर जमानती वारंट किया रद्द

Thu, 16 May 2019 04:36 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Thu, 16 May 2019 04:36 AM IST
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Air India deal case: Court rejects non-bailable warrant of Aditya Talwar
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)

अदालत ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के बेटे आदित्य तलवार का गैर जमानती वारंट बुधवार को रद्द कर दिया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आदित्य का वारंट जारी किया था। इसे आदित्य ने पहले हाईकोर्ट व उसके बाद निचली अदालत में चुनौती दी थी। 

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राउज एवेन्यू अदालत की विशेष सीबीआई जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने ईडी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदित्य तलवार का गैर जमानती वारंट बुधवार को रद्द कर दिया। कोर्ट के समक्ष आदित्य की अर्जी पर जिरह करते हुए अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा था कि यह गैर जमानती वारंट गलत तरीके से जारी किया गया है क्योंकि आदित्य को कोई समन नहीं मिला। वह करीब दो दशक से भारत में नहीं रह रहा है तो फिर उसे किस पते पर ईडी ने समन भेजा। 
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दूसरी ओर ईडी के अधिवक्ता डीपी सिंह का कहना था कि आदित्य के पास अब भी भारतीय पासपोर्ट है और उसने भारतीय नागरिकता का त्याग नहीं किया है। एजेंसी ने जांच रिपोर्ट (आरोप पत्र) में कहा है कि तलवार व प्रफुल्ल पटेल के बीच संपर्क के ईमेल के साथ ही अन्य साक्ष्य हैं। एजेंसी का दावा है कि पटेल को भेजे गए कई पत्रों को दीपक ने एयर अमीरात व एयर अरेबिया के प्रतिनिधि के तौर पर अंतिम रूप दिया था। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक दीपक तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया था। 
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दीपक तलवार की जेल बदलने पर मांगा जवाब
अदालत ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को यासीन भटकल के साथ रखने के मामले में तिहाड़ जेल के महानिदेशक से जवाब मांगा है। हालांकि जेल प्रशासन ने बुधवार को दीपक तलवार की मेडिकल रिपोर्ट में पेश कर दी। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट के मद्देनजर महानिदेशक से पूछा कि वह दीपक तलवार को जेल नंबर सात से जेल नंबर तीन में क्यों स्थानांतरित किया गया। 

जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तलवार को सुरक्षा कारणों से जेल नंबर तीन में स्थानांतरित किया गया था। एयर इंडिया करार मामले में आरोपी दीपक तलवार ने जेल शिफ्ट करने की अर्जी दायर कर कहा था कि वह कोई खतरनाक अपराधी नहीं है लेकिन इसके बाद भी उसे यासीन भटकल जैसे खतरनाक आतंकी के साथ रखा गया है। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि उसे दवाओं व उपचार की जरूरत है। उसे जेल में दो बार छाती में दर्द की शिकायत हो चुकी है। उसका कई साल पहले दिल का ऑपरेशन भी हो चुका है। इसलिए उसे उचित दिलाने की व्यवस्था की जाए। 


आदित्य को भगोड़ा घोषित करवाने ईडी पहुंची कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दीपक तलवार के बेेटे आदित्य तलवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एजेंसी ने उसे आर्थिक भगौड़ा घोषित करवाने के लिए बृहस्पतिवार को आर्थिक भगौड़ा अधिनियम के तहत अदालत में आवेदन दायर कर दिया। 

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