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अगस्ता वेस्टलैंड: सुप्रीम कोर्ट में मिशेल की जमानत याचिका, अदालत ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस  

Wed, 18 May 2022 04:53 PM IST
Amit Mandal एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 18 May 2022 04:53 PM IST
सार

मिशेल की ओर से पेश हुए वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है और उसे अब तक जेल में तीन साल और छह महीने हो चुके हैं। 

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AgustaWestland VVIP Chopper Case: SC notice to CBI, ED on bail plea of British citizen Christian Michel
क्रिश्चियन मिशेल - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माइकल की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा और मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। मिशेल की ओर से पेश हुए वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है और उसे अब तक जेल में तीन साल और छह महीने हो चुके हैं और प्रत्यर्पण से पहले वह दुबई में हिरासत में था।

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मिशेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी 
मिशेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में मिशेल की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि उसे उड़ान का जोखिम है और डर है कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार उसकी मदद कर रही है, उसके कारण वह भाग सकता है और कभी वापस नहीं आएगा। मिशेल ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि मामले के अन्य सभी आरोपियों को 60 दिनों में जमानत मिल गई और वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे जमानत नहीं दी गई है। जमानत याचिका के अनुसार, मिशेल ने कहा कि जमानत की शर्त के रूप में वह जरूरत पड़ने पर जांच और मुकदमे में शामिल होने के लिए उपलब्ध रहेगा और उसने कभी भी कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश नहीं की।
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ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज की थी जमानत याचिका 
इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ब्रिटिश उच्चायोग को एक पत्र भेजने के लिए नाराजगी जताई थी, जिसमें कहा गया था कि जब मिशेल की जमानत अर्जी पर विचार किया जाएगा तो उनकी मेडिकल स्थिति और ढाई साल की प्री-ट्रायल नजरबंदी को ध्यान में रखा जा सकता है। भारत द्वारा दुबई में प्रत्यर्पण का मामला जीतने के बाद 2018 में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को प्रत्यर्पित किया गया था। सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। दुबई स्थित व्यवसायी राजीव सक्सेना को 31 जनवरी, 2019 को अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में भारत प्रत्यर्पित किया गया था।  

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