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रतुल पुरी की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी
Thu, 12 Dec 2019 02:40 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Thu, 12 Dec 2019 02:40 PM IST
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रतुल पुरी (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में व्यवसायी रतुल पुरी को जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
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Enforcement Directorate (ED) has moved Delhi High Court seeking cancellation of bail to businessman Ratul Puri in a money laundering case in connection with AgustaWestland matter. A special CBI court had recently granted bail to Ratul Puri. (file pic) pic.twitter.com/WmYCBxOXTx
— ANI (@ANI) December 12, 2019विज्ञापन
गौरतलब है कि दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और कारोबारी रतुल पुरी को दो दिसंबर को जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पुरी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
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हालांकि पुरी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। अपनी जमानत याचिका में पुरी ने कहा था कि उनके खिलाफ आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं बनता।