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अगस्तावेस्टलैंड: दिल्ली की अदालत ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका
Sat, 07 Sep 2019 02:28 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Sat, 07 Sep 2019 02:28 PM IST
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अगस्ता वेस्टलैंड का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों में मिशेल की जमानत खारिज की है।
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Bail applications of #AgustaWestland deal alleged middleman Christian Michel have been dismissed by a Delhi Court, in both CBI and ED cases (file pic) pic.twitter.com/4XlZdqQ8jK
— ANI (@ANI) September 7, 2019विज्ञापन
इससे पहले ब्रिटिश नागरिक मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई और ईडी ने 20 अगस्त को एक हफ्ते का समय मांगा था। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के सामने सीबीआई और ईडी के विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि जमानत याचिका के साथ इटली के कोर्ट के फैसले की प्रति संलग्न की गई है। लिहाजा, उसके अनुवाद के लिए समय चाहिए।
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जिसके बाद अदालत ने जांच एजेंसियों को समय देते हुए अगली तारीख तय कर दी। मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि वह करीब नौ महीने से हिरासत में है। उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इटली की अदालत उसे बरी कर चुकी है, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए।
मिशेल को दुबई से चार दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और उसे 5 दिसंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे 22 दिसंबर को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। अदालत ने पूछताछ पूरी होने के बाद मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसकी जमानत याचिका एक बार निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।
बता दें कि ईडी ने मामले में सबूत मुहैया कराने के लिए जिन देशों को लेटर्स रोगेटरी (साक्ष्य मुहैया कराने के लिए एक देश को भेजा गया प्रार्थना पत्र) भेजा था, वहां से जवाब आने लगे हैं। हालांकि अभी बहुत से जवाब बाकी हैं, लेकिन कई देशों ने यह साफ कर दिया है कि वे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में हुए लेन-देन की जानकारी (शेल कंपनियां) मुहैया कराने के लिए तैयार हैं।
जांच एजेंसी ने इस मामले में अभी तक जितने भी आरोपियों से पूछताछ की है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके लेटर्स रोगेटरी को कई देशों को भेजा है। ईडी ने ब्रिटेन, इटली और दुबई को भेजे लेटर्स रोगेटरी में रतुल पुरी, राजीव सक्सेना, दीपक तलवार और इस मामले में नामजद दूसरे आरोपियों की जानकारी मांगी है। उक्त देशों में इन सभी लोगों की शेल कंपनियां बताई गई हैं।