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कृषि ऋण धोखाधड़ी मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने 255 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त
Wed, 23 Dec 2020 10:20 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 23 Dec 2020 10:20 PM IST
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
महाराष्ट्र के किसानों को चूना लगाने और कृषि ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 255 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
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प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार गंगाखेड़ शुगर ऐंड एनर्जी लिमिटेड (जीएसईएल), योगेश्वरी हेचरीज और गंगाखेड सोलर पॉवर लिमिटेड की 255 करोड़ रूपये की संपत्तियां धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं।
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वक्तव्य में आगे कहा गया कि यह मामला गरीब निर्दोष किसानों के नाम पर धोखाधड़ी से कृषि कर्ज लेने का है। जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनमें जीएसईएल का चीनी संयंत्र तथा मशीनरी शामिल हैं जिनकी कीमत 247 करोड़ रुपये है।
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