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असम में फिर छह महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा कानून, नवंबर 1990 से है जारी

Tue, 25 Aug 2020 07:45 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, गुवाहाटी
पीटीआई, गुवाहाटी Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 25 Aug 2020 07:45 PM IST
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AFSPA extended for six more months in Assam
सांकेतिक तस्वीर

असम में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से छह और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 

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राज्य सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हालिया विद्रोही हमलों और असम के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी के कारण राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।
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यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर छह महीने में नवीनीकृत किया जाता है।

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