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Panaji: विवादास्पद 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' मामले में आबकारी आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील

Tue, 22 Nov 2022 03:39 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी Published by: Amit Mandal Updated Tue, 22 Nov 2022 03:39 PM IST
सार

10 अक्टूबर के एक आदेश में आबकारी आयुक्त नारायण गाड ने इस बार के उत्पाद शुल्क लाइसेंस को स्वर्गीय एंथनी डी'गामा के नाम पर नवीनीकृत करने की अनुमति दी थी। 

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Activist challenges Excise Commissioner's order in Goa restaurant case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सामाजिक कार्यकर्ता ऐरेस रोड्रिग्स ने मंगलवार को असागाओ में विवादास्पद 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' से संबंधित एक मामले में आबकारी आयुक्त के एक आदेश के खिलाफ गोवा के मुख्य सचिव के समक्ष अपील दायर की। विपक्षी कांग्रेस ने रेस्तरां को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार से जोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि ईरानी ने इस आरोप से उन्होंने इनकार किया था। 10 अक्टूबर के एक आदेश में आबकारी आयुक्त नारायण गाड ने इस बार के उत्पाद शुल्क लाइसेंस को स्वर्गीय एंथनी डी'गामा के नाम पर नवीनीकृत करने की अनुमति दी थी, जिसे उनकी विधवा को हस्तांतरित किया जाना था।

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रोड्रिग्स ने कहा कि गोवा आबकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत आबकारी आयुक्त के आदेश के खिलाफ मुख्य सचिव के समक्ष अपील की जा सकती है। अपील में उन्होंने दावा किया कि अवैध रूप से और धोखाधड़ी से हासिल लाइसेंस को डी गामा की विधवा के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। 20 जुलाई, 2022 को आबकारी आयुक्त के पास दायर अपनी शिकायत में रोड्रिग्स ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2021 में अवैध रूप से डी'गामा के नाम पर लाइसेंस जारी किया गया था और उनके निधन के एक साल बाद जून 2022 में उनके नाम पर नवीनीकरण किया गया था।

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