फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   a plea in supreme court against laww for Upper caste economically weak in reservation

सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, सुनवाई जल्द

Tue, 22 Jan 2019 06:54 PM IST
Nilesh Kumar भाषा, नई दिल्ली 
भाषा, नई दिल्ली  Published by: Nilesh Kumar Updated Tue, 22 Jan 2019 06:54 PM IST
विज्ञापन
a plea in supreme court against laww for Upper caste economically weak in reservation
सांकेतिक तस्वीर

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। कारोबारी तहसीन पूनावाला ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन कानून को न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका पर इस सप्ताह के दौरान ही सुनवाई की उम्मीद है।

विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि इस संविधान संशोधन से आरक्षण के बारे में इंदिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के 1992 के फैसले में प्रतिपादित मानदंड का उल्लंघन होता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि आरक्षण के लिये पिछड़ेपन को सिर्फ आर्थिक आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
विज्ञापन


पूनावाला ने याचिका मे कहा है कि संविधान पीठ ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी निर्धारित की थी और आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान इस सीमा को लांघता है। याचिका में इस नये कानून पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। सामाजिक न्याय मंत्रालय इस संविधान संशोधन कानून को लागू करने संबंधी अधिसूचना भी जारी कर चुका है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed