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अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत खारिज की
Sat, 23 Nov 2019 05:23 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Sat, 23 Nov 2019 05:23 PM IST
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राहुल गांधी (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की शिकायत को खारिज कर दिया है।
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A special court in Delhi dismisses a complaint seeking directions to Delhi Police to register FIR against Congress leader Rahul Gandhi on charges of sedition, for allegedly making a derogatory statement against Prime Minister. (file pic) pic.twitter.com/uknxXXiFXP
— ANI (@ANI) November 23, 2019विज्ञापन
मामला कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का था। एक वकील ने अदालत में शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने अक्तूबर 2016 में जंतर-मंतर पर हुई किसान रैली में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के बलिदान को भुनाने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया था।
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इसे देश के खिलाफ बताते हुए राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को देने की मांग की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस 15 मई को राहुल गांधी को क्लीन चिट दे चुकी है।