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गंगा को नुकसान पहुंचाने पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर 25-25 लाख का जुर्माना
Sat, 01 Jun 2019 12:54 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Sat, 01 Jun 2019 12:54 AM IST
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गंगा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फटकार लगाते हुए उन तीनों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना किया है। एनजीटी ने पाया कि बिहार ने एक भी सीवेज प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल ने 22 में से केवल तीन सीवेज प्रोजेक्ट को पूरा किया है।
पीठ ने कहा कि यहां तक कि झारखंड की प्रगति भी पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा कि आदेश के बावजूद इन राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए और इसलिए राज्यों का रवैया ठीक नहीं है। इतने गंभीर मामलों पर ऐसी संवेदनहीनता चिंता का कारण है।
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पीठ ने कहा कि यहां तक कि झारखंड की प्रगति भी पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा कि आदेश के बावजूद इन राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए और इसलिए राज्यों का रवैया ठीक नहीं है। इतने गंभीर मामलों पर ऐसी संवेदनहीनता चिंता का कारण है।
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क्रिकेट मैदान में पेयजल के इस्तेमाल पर एनजीटी चिंतित
एनजीटी ने क्रिकेट के मैदान को सींचने के लिए पेयजल के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। साथ ही ट्रिब्यूनल ने एक विशेषज्ञ समिति को पानी बचाने के उपाय पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि पीने के पानी की कमी को देखते हुए आरओ को या तो खारिज किया जाना चाहिए या सीवर के पानी को संशोधित कर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।