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1993 बम ब्लास्ट: ताहिर मर्चेंट, करिमुल्ला खान के लिए फांसी की मांग

Fri, 30 Jun 2017 04:45 PM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा Updated Fri, 30 Jun 2017 04:45 PM IST
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1993 mumbai bomb blast Prosecution asks for death penalty for Karimullah Khan, Tahir Merchant

1993 मुंबई हमले में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने मामले के दोषी ताहिर मर्चेंट और करिमुल्ला खान को फांसी की सजा देने की मांग की है। जबकि रियाज सिद्दीकी को आजीवन कारावास की अपील की गई है। उनका कहना है कि इस साजिश में ताहिर का बड़ा हाथ था और वह इस मामले में मुख्य दोषियों में से एक है। वहीं करिमुल्ला खां को आरडीएक्स और अन्य हथियारों के बारे में जानकारी थी।  

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गौरतलब है कि टाडा कोर्ट ने अबु समेल, ताहिर मर्चेंट, मुस्तफा डोसा और उसका भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद को दोषी पाया था, जबकि एक अन्य आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया था। उल्लेखनीय है कि मुस्तफा डोसा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। 
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सभ्‍ी आरोपी 12 मार्च, 1993 को मुंबई में अलग-अलग जगहों पर 12 बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 अन्य लोग घायल हो गए थे।

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