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अयोग्यता के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे अन्नाद्रमुक के 18 विधायक

Sat, 27 Oct 2018 03:31 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मदुरै
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मदुरै Updated Sat, 27 Oct 2018 03:31 AM IST
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18 MLAs of AIADMK to challenge disqualification decision in Supreme Court

अन्नाद्रमुक के बागी नेता टीटीवी दिनाकरन गुट के 18 अयोग्य विधायकों ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। एक दिन पहले बृहस्पतिवार को मद्रास हाई कोर्ट ने इन विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखते हुए तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी. धनपाल के फैसले को सही बताया था। अन्नाद्रमुक की शिकायत पर पिछले साल स्पीकर ने दलबदल कानून के तहत 18 बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी।

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अयोग्य करार दिए गए विधायक थंगा तमिलसेल्वन ने कहा कि हमारे वकील कहते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में कुछ कमियां हैं। उन्होंने बताया कि 30 से 90 दिनों के भीतर हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि विधायकों की सदस्यता रद्द करने का स्पीकर फैसला गलत था। 
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बृहस्पतिवार को आए कोर्ट के फैसले के बाद दिनाकरन ने कहा था कि यह हमारे लिए झटका नहीं है। यह एक अनुभव है, हम स्थिति का सामना करेंगे। इन विधायकों के साथ बैठक के बाद कार्रवाई का भविष्य तय किया जाएगा।

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