{"_id":"61e554ffe911c701964d2cad","slug":"rohtak1642419455","type":"story","status":"publish","title_hn":"धरना प्रदर्शन करने वालों पर सीधे दर्ज होगा मुकदमा","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}
रोहतक डिपो के महाप्रबंधक ने रोडवेज कर्मचारी संगठनों के आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शन के चलते सख्त फैसला लिया है। उन्होंने सोमवार को अधीनस्थों के साथ बैठक की। स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की हिदायत है कि कोरोना महामारी के चलते कहीं भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन नहीं होना चाहिए। इससे संक्रमण तेजी से फैलता है। यदि अब कोई भी एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करता है तो उनके खिलाफ धारा 188 और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। महाप्रबंधक दलवीर फौगाट ने बताया कि ट्रेफिक मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि धरना प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराएं। किसी भी सूरत में सरकार के आदेश और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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