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दुष्कर्म के दोषी को 8 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद
Updated Sun, 06 Mar 2016 12:49 AM IST
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rape
- फोटो : Demo
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फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 8 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग ने 15 अप्रैल 2015 को सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 14 अप्रैल की सांय को उसकी मां वह उसका पिता दवाई लेने के लिए घर से बाहर गए थे।
गांव का ही महेंद्र उसे उठाकर श्मशान घाट ले गया। नाबालिग ने यह भी आरोप लगाया था कि महेंद्र ने उसको जाते-जाते यह धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। आरोप था कि वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह उसने आपबीती परिजनों को बताई। परिजन लड़की को लेकर पुलिस थाने में गए जहां पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी महेंद्र को 8 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गांव का ही महेंद्र उसे उठाकर श्मशान घाट ले गया। नाबालिग ने यह भी आरोप लगाया था कि महेंद्र ने उसको जाते-जाते यह धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। आरोप था कि वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह उसने आपबीती परिजनों को बताई। परिजन लड़की को लेकर पुलिस थाने में गए जहां पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी महेंद्र को 8 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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