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पान मसाला विज्ञापन केस में सलमान खान को राहत! राजस्थान हाई कोर्ट ने कम की एक्टर की मुश्किल
Wed, 08 Apr 2026 12:15 PM IST
Sarijuddin
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: Sarijuddin
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:15 PM IST
सार
Salman Khan: पान मसाला विज्ञापन मामले में सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है।
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सलमान खान
- फोटो : एक्स
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विस्तार
राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है। अब अभिनेता को 13 अप्रैल को जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है। आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तारीख पहले अभिनेता के लिए 'अंतिम अवसर' के तौर पर तय की गई थी। ऐसा न कर पाने की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।
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सलमान के खिलाफ शिकायत
यह मामला योगेंद्र सिंह बडियाल की तरफ से दायर एक शिकायत से जुड़ा है। अपनी शिकायत में उन्होंने पान मसाला और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान पर गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने का आरोप लगाया गया है। इन उत्पादों का प्रचार 'केसर-युक्त इलायची' और 'केसर-युक्त पान मसाला' के तौर पर किया गया था।
बडियाल ने तर्क दिया, 'इस तरह के दावे सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में एक गलत धारणा बनाते हैं, जबकि यह बात जगजाहिर है कि पान मसाला के सेवन से कैंसर सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे जुड़े होते हैं।'
यह मामला योगेंद्र सिंह बडियाल की तरफ से दायर एक शिकायत से जुड़ा है। अपनी शिकायत में उन्होंने पान मसाला और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान पर गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने का आरोप लगाया गया है। इन उत्पादों का प्रचार 'केसर-युक्त इलायची' और 'केसर-युक्त पान मसाला' के तौर पर किया गया था।
बडियाल ने तर्क दिया, 'इस तरह के दावे सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में एक गलत धारणा बनाते हैं, जबकि यह बात जगजाहिर है कि पान मसाला के सेवन से कैंसर सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे जुड़े होते हैं।'
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सलमान खान
- फोटो : X
विज्ञापन पर रोक के बावजूद लगे होर्डिंग
6 जनवरी, 2026 को आयोग ने इन उत्पादों के प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, खबरों के मुताबिक 9 जनवरी को भी विज्ञापन जारी रहे। जिनमें जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में लगे होर्डिंग्स भी शामिल थे। इसे आयोग ने अपने आदेश का उल्लंघन माना।
6 जनवरी, 2026 को आयोग ने इन उत्पादों के प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, खबरों के मुताबिक 9 जनवरी को भी विज्ञापन जारी रहे। जिनमें जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में लगे होर्डिंग्स भी शामिल थे। इसे आयोग ने अपने आदेश का उल्लंघन माना।
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आयोग ने दी थी कार्रवाई की चेतावनी
इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। हालांकि उन पर अमल नहीं हुआ। हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान, आयोग ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में और भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है।
इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। हालांकि उन पर अमल नहीं हुआ। हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान, आयोग ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में और भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है।