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बॉम्बे बेगम्स: एनसीपीसीआर ने वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा, जानें पूरा मामला?
Wed, 26 May 2021 09:29 PM IST
स्वाति सिंह
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: स्वाति सिंह
Updated Wed, 26 May 2021 09:29 PM IST
सार
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखकर कहा है कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘बॉम्बे बेगम्स’ के निर्माताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए क्योंकि इसमें बच्चों को गलत ढंग से दिखाया गया था।
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Bombay Begums
- फोटो : अमर उजाला, मुंबई
विस्तार
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखकर कहा है कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘बॉम्बे बेगम्स’ के निर्माताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए क्योंकि इसमें बच्चों को गलत ढंग से दिखाया गया था। आयोग ने इस मामले में पुलिस से से तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है।
अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित यह वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘नेटफ्लिक्स’ पर गत आठ मार्च को रिलीज हुई थी। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनु कुमार श्रीवास्तव को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर ने कहा कि मुंबई पुलिस ने आयोग को सूचित किया था कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उसे उच्च स्तर से अनुमति की जरूरत होगी।
आयोग ने कहा, ‘‘जब पुलिस तय प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं कर रही है तो आपसे आग्रह किया जाता है कि इस मामले पर संज्ञान लें और यह सुनिश्चित करें कि आगे से बाल अधिकारों और कानून का इस तरह से उल्लंघन नहीं हो।’’ मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले को लिखे एक अन्य पत्र में एनसीपीसीआर ने कहा कि वह 28 मई को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोग के समक्ष अनुपालना या कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों।’’
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गत मार्च महीने में इस वेब सीरीज के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एनसीपीसीआर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नेटफ्लिक्स से इसकी 'स्ट्रीमिंग' बंद करने का आदेश दिया था।
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अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित यह वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘नेटफ्लिक्स’ पर गत आठ मार्च को रिलीज हुई थी। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनु कुमार श्रीवास्तव को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर ने कहा कि मुंबई पुलिस ने आयोग को सूचित किया था कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उसे उच्च स्तर से अनुमति की जरूरत होगी।
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आयोग ने कहा, ‘‘जब पुलिस तय प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं कर रही है तो आपसे आग्रह किया जाता है कि इस मामले पर संज्ञान लें और यह सुनिश्चित करें कि आगे से बाल अधिकारों और कानून का इस तरह से उल्लंघन नहीं हो।’’ मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले को लिखे एक अन्य पत्र में एनसीपीसीआर ने कहा कि वह 28 मई को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोग के समक्ष अनुपालना या कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों।’’
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गत मार्च महीने में इस वेब सीरीज के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एनसीपीसीआर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नेटफ्लिक्स से इसकी 'स्ट्रीमिंग' बंद करने का आदेश दिया था।