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अभिनेत्री से उत्पीड़न का मामला: केरल महिला आयोग की सरकार से अपील, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आंतरिक शिकायत समिति का हो गठन

Thu, 03 Feb 2022 05:13 PM IST
शशि सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शशि सिंह Updated Thu, 03 Feb 2022 05:13 PM IST
सार

एक्ट्रेस संग यौन उत्पीड़न मामले में केरल महिला आयोग ने राज्य सरकार से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने और कानून बनाने की अपील की है। महिला आयोग ने इस बारे में केरल उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया है।

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Kerala Women Commission informs HC requests government to set up internal complaints committee for Malayalam film industry
एक्टर दिलीप - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

एक्ट्रेस सांग यौन उत्पीड़न मामले में केरल महिला आयोग ने राज्य सरकार से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने और कानून बनाने की अपील की है। महिला आयोग ने इस बारे में केरल उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया है। आयोग की तरफ से अदालत को बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत ऐसा किया है।

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डब्ल्यूसीसी ने केरल महिला आयोग से किया था संपर्क-

दरअसल अभिनेता दिलीप से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में वूमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) ने केरल महिला आयोग से खुद को एक प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का अनुरोध किया था, ताकि पीड़ितों को जल्दी न्याय दिलाया जा सके। केरल महिला आयोग ने खुद को एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन दाखिल करते हुए समिति के गठन की अपील करने के बारे में न्यायालय में जानकारी दी। अदालत ने यह आवेदन स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की है।
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न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक वूमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) ने साल 2018 में याचिका दायर कर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (AMMA) में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी। 

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