Rakesh Roshan: राकेश रोशन से 20 लाख की धोखाधड़ी करने वाले ठगों को HC ने जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने 2011 में दो आरोपियों द्वारा उनसे ठगे गए 50 लाख रुपये में से शेष 20 लाख रुपये की वापसी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले ने काफी वक्त लिया है, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो ठगों को नोटिस जारी किया है।
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बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने 2011 में दो आरोपियों द्वारा उनसे ठगे गए 50 लाख रुपये में से शेष 20 लाख रुपये की वापसी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले ने काफी वक्त लिया है, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो ठगों को नोटिस जारी किया है। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।
हाई कोर्ट ने ठगों के खिलाफ जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट ने हाल ही में, दो कथित ठगों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर बॉलीवुड फिल्म निर्माता राकेश रोशन के साथ ठगी की थी। राकेश रोशन ने दोनों को दिए गए कुल 50 लाख रुपये में से 20 लाख रुपये वापस करने की मांग की थी। दोनों ठगों को अश्विनी कुमार शर्मा और राजेश रंजन को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2011 में फिल्मी हस्तियों और व्यापारियों सहित 200 से अधिक लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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सीबीआई अधिकारी बताकर की थी ठगी
बता दें कि मई 2011 में, रोशन को दो आरोपियों का फोन आया था, जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया था और फिल्म निर्माता से 50 लाख रुपये की ठगी की थी। राशि का भुगतान 13 जून, 2011 को किया गया और उसके बाद दोनों की ओर से चुप्पी साध ली गई। रोशन को संदेह हुआ और उन्होंने महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
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ट्रायल कोर्ट में चल रहा था मामला
उनकी याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 2012 के आदेश के अनुसार राकेश को 30 लाख रुपये मिले थे, लेकिन उन्हें अभी तक बाकी 20 लाख रुपये नहीं मिले हैं। ट्रायल कोर्ट ने राकेश को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलने तक 30 लाख रुपये निकालने की अनुमति दी थी। मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं होने पर राकेश ने अगस्त 2020 में बाकी के 20 लाख रुपये की राशि के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था।
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राकेश रोशन ने हाई कोर्ट का किया था रुख
बता दें कि अदालत ने दिसंबर 2021 में राकेश के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अनिवार्य रूप से 2012 के आदेश की समीक्षा की मांग कर रहा था। सत्र अदालत ने कहा था कि राकेश का आवेदन विचार योग्य नहीं है क्योंकि फिल्म निर्माता ने 2012 के आदेश को चुनौती नहीं दी है। इसके बाद राकेश ने 2012 और 2021 में सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।