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Nawazuddin-Aaliya: नवाजुद्दीन-आलिया के बीच सुलह कराएगा कोर्ट, इस तारीख को होगी सुनवाई

Thu, 30 Mar 2023 04:32 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Thu, 30 Mar 2023 04:32 PM IST
सार

अगले महीने तीन अप्रैल को सुनवाई होगी। इसमें एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी और भाई शमशुद्दीन सिद्दीकी को बॉम्बे हाई कोर्ट में हाजिर रहना होगा।

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Bombay High Court Ask Nawazuddin Siddiqui His Wife Aaliya And Children To Appear On April 3 Know Details
नवाजुद्दीन और आलिया - फोटो : social media

विस्तार

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पत्नी आलिया सिद्दीकी के साथ उनका झगड़ा अब जगजाहिर है। बता दें कि कपल के दो बच्चे हैं। बच्चों की खातिर अदालत आलिया और नवाजुद्दीन के बीच सुलह का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटी है। इसके लिए अगली सुनवाई बंद कमरे में होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुनवाई के दौरान इस बार बच्चों को भी लेकर आना होगा।

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इस दिन होगी सुनवाई
बता दें कि अगले महीने तीन अप्रैल को सुनवाई होगी। इसमें एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी और भाई शमशुद्दीन सिद्दीकी को बॉम्बे हाई कोर्ट में हाजिर रहना होगा। उस दिन आलिया को अपनी 12 साल की बेटी और सात साल के बेटे को भी कोर्ट ले जाना होगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। अदालत पक्षों को बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी।
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एक्टर ने दायर की थी याचिका
बता दें कि अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का पत्नी आलिया (जैनब सिद्दीकी) और भाई शमशुद्दीन से विवाद चल रहा है। इसे लेकर उन्होंने दोनों पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया था। हालांकि, हाल में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने बच्चों के लिए समझौते का रास्ता अपनाने का फैसला किया था। एक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटिशन (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) दायर की थी और कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो उनकी पत्नी को उनके दोनों बच्चों की जानकारी देने का निर्देश दें।
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सुलह कराना चाहता है कोर्ट
एक्टर ने आरोपी को अदालत में बुलाने की भी मांग की थी। इस पर अब कोर्ट ने आदेश जारी किया है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की याचिका पर कोर्ट ने आज आदेश दिया कि तीन अप्रैल को जज बंद कमरे में इस मामले को सुनेंगे। इसके लिए सभी पक्ष वहां मौजूद रहें। कोर्ट का कहना है कि वह बच्चों की वजह से फिक्रमंद हैं और चाहते हैं कि कोई हल निकले। अदालत ने कहा कि, 'आइए शांतिपूर्वक ढंग से समझौते की संभावना तलाशते हैं।'
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