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Delhi University: डीयू का कॉलेजों को निर्देश; पुलिस की अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित न करें
Fri, 28 Oct 2022 11:05 PM IST
देवेश शर्मा
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: देवेश शर्मा
Updated Fri, 28 Oct 2022 11:05 PM IST
सार
University of Delhi: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शुक्रवार को अपने कॉलेजों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे बिना पुलिस की अनुमति के किसी भी कार्यक्रम की मेजबानी न करें और बिना पंजीकरण के किसी को भी प्रवेश की अनुमति न दें।
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DU Advisory
- फोटो : AMAR UJALA
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विस्तार
University of Delhi Advisory : दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शुक्रवार को अपने कॉलेजों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे बिना पुलिस की अनुमति के किसी भी कार्यक्रम की मेजबानी न करें और बिना पंजीकरण के किसी को भी प्रवेश की अनुमति न दें। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये दिशा-निर्देश डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज में हाल ही में एक कार्यक्रम को लेकर हुए हंगामे के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
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विश्वविद्यालय ने कहा पुलिस विभाग से प्राप्त एक सलाह के आलोक में, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों और विभागों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। पुलिस की उचित अनुमति के बिना कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए या आपात स्थिति या समय की कमी के मामले में कम से कम एक दिन पहले पुलिस स्टेशन, मौरिस नगर को सूचना दी जानी चाहिए।
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विश्वविद्यालय ने कहा कि यदि कार्यक्रम या उत्सव आयोजित किए जाते हैं तो केवल कुछ कॉलेज या विभाग के छात्रों के प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसे सभी के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। कॉलेज की आईडी के साथ कार्यक्रम के लिए पंजीकरण के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से अन्य विभागों जैसे अग्निशमन, बिजली, से आवश्यक अनुमति लेने के लिए भी कहा है। विश्वविद्यालय ने कहा कि कार्यक्रमों के समय स्वयंसेवकों की तैनाती की भी आवश्यकता होती है। इसलिए, कई स्वयंसेवकों को भी पुलिस को सूचित किया जा सकता है।
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इसमें कहा गया है, यदि उपरोक्त दिशा-निर्देशों में से कोई भी प्रतिबद्ध है तो संबंधित कॉलेज, विभाग संबंधित कॉलेज/विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम के दौरान हुई किसी भी अप्रिय घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस ने भी आयोजनों की प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है और एक आपातकालीन मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रदान की है, जो बिना पूर्व पंजीकरण के खुले आयोजनों पर रोक लगाती है। वहीं, 17 अक्तूबर को एक नोटिस में, कॉलेज के प्रिंसिपल बी नंदा ने कहा कि कॉलेज ने शुक्रवार की अभूतपूर्व घटना को "गंभीर रूप से" लिया है जो कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा आयोजित की गई थी।
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