फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Right to education law does not extend now

अभी नहीं होगा शिक्षा के अधिकार कानून का विस्तार

Fri, 29 Nov 2019 09:06 AM IST
संजीव कुमार झा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 29 Nov 2019 09:06 AM IST
विज्ञापन
Right to education law does not extend now
शिक्षा के अधिकार अधिनियम

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) 2009 में फिलहाल विस्तार नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के ड्रॉफ्ट में डॉ. के कस्तूरीरंगन कमेटी ने शिक्षा का अधिकार कानून का विस्तार करने की सिफारिश की थी। इसके तहत 3 -18 आयु वर्ग के सभी छात्रों को इसके तहत लाभ मिलने थे। हालांकि केंद्र इस विस्तार को फिलहाल लागू नहीं करना चाहता है।

विज्ञापन


इस विस्तार को फिलहाल बजट अधिक होने के चलते ड्रॉपआउट किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, नई शिक्षा नीति के ड्रॉफ्ट में डॉ. के कस्तूरीरंगन कमेटी ने बेसिक शिक्षा का अधिकार कानून 6-14 आयु वर्ग से बढ़ाते हुए 3-18 आयु वर्ग करने की सिफारिश की थी।
विज्ञापन


लेकिन नई शिक्षा नीति के फाइनल प्रारूप को कैबिनेट में भेजने से पहले वित्त समेत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अत्यधिक बजट के चलते इस विस्तार को फिलहाल टालने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने 2018 में विभिन्न योजनाओं को एक (समग्र शिक्षा अभियान)में मर्ज किया था। इसी के तहत शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में राज्यों को बजट आंवटित होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

थ्री लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी अनिवार्य:

वरिष्ठ अधकिरी के मुताबिक, थ्री लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी अनिवार्य रहेगी। सभी राज्यों के स्कूलों को थ्री लैंग्वेज फार्मूला के तहत पढ़ाई करवानी होगी। इसमें हिंदी को नहीं हटाया जा सकता है। हालांकि राज्य बेशक अपनी मातृभाषा को शामिल कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed