NMC: मुंबई के सीपीएस कॉलेज को नहीं डिग्री देने का अधिकार, संस्थान के सभी कोर्स होंगे बंद; पीजीएमईबी का निर्णय
NMC: पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, एनएमसी ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, मुंबई द्वारा पेश किए जाने वाले सभी कोर्स बंद करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा सीपीएस, मुंबई को डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
CPS Mumbai: पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB), नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स (CPS), मुंबई द्वारा पेश किए जाने वाले सभी कोर्स बंद करने का फैसला किया है। बोर्ड ने यह फैसला तब लिया जब कॉलेज ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा कि वह खुद को मेडिकल योग्यता देने का अधिकार रखने वाली परीक्षा संस्था मानता है।
एक आधिकारिक नोटिस में पीजीएमईबी ने सीपीएस द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की प्रक्रिया में लगे छात्रों के साथ-साथ इसके कार्यक्रम चलाने वाले चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों से अपने निर्णय पर विचार करने को कहा। पीजीएमईबी ने कहा, "इस सार्वजनिक नोटिस के जारी होने के बाद यदि कोई प्रवेश होता है तो उनकी अतिरिक्त योग्यता पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होगी।"
मेडिकल बोर्ड ने एनएमसी के प्रावधानों का पालन न करने के लिए मेडिकल कॉलेज को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अपने जवाब में सीपीएस, मुंबई ने सूचित किया कि वह खुद को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) की तरह एक परीक्षा निकाय मानता है, जिसके पास मेडिकल योग्यता देने का अधिकार है।
बोर्ड ने इसे एक भ्रामक बयान मानते हुए यह नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने कहा कि एनबीईएमएस एक सरकारी संगठन है जो एनएमसी अधिनियम 2019 की अनुसूची में शामिल है।
सीपीएस को नहीं चिकित्सा डिग्री प्रदान करने का अधिकार
पीजीएमईबी ने कहा कि सीपीएस एक गैर-सरकारी संगठन (परीक्षा निकाय) है और उसे किसी भी अस्पताल द्वारा संचालित योग्यता के किसी भी पाठ्यक्रम को अनुमति देने या मान्यता देने, परीक्षा आयोजित करने या डिग्री प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
बोर्ड ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के एक प्रावधान को दोहराया, जिसमें कहा गया है कि डिग्री प्रदान करने या देने का अधिकार किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय या धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान या संसद के अधिनियम द्वारा डिग्री प्रदान करने या देने के लिए विशेष रूप से सशक्त संस्थान को है।
पीजीएमईबी ने कहा, डिग्री केवल विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा सशक्त किसी वैधानिक निकाय द्वारा ही जारी की जा सकती है। इसलिए, पीजीएमईबी, एनएमसी ने सीपीएस, मुंबई के अंतर्गत चलने वाले सभी पाठ्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है।
कमेंट
कमेंट X