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NEET UG 2021: क्या एनटीए फिर से जारी करेगा नीट यूजी का परिणाम? यहां जानिए क्या है पूरा मामला

Wed, 24 Nov 2021 09:59 AM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Wed, 24 Nov 2021 09:59 AM IST
सार

NEET UG 2021: स्नातक चिकित्सा उम्मीदवारों के एक समूह ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उन्होंने एनटीए को यह आदेश देना का अनुरोध किया है कि वह नीट यूजी का परिणाम फिर से जारी करे। पढ़िए पूरा मामला...

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NEET UG 2021: Plea Filed In SC Seeks Deletion Of A Question From Physics Section and release result of neet ug again
NEET Result 2021 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्नातक चिकित्सा उम्मीदवारों के एक समूह ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2021 में पूछे गए एक प्रश्न का गलत अनुवाद किया गया था। उन्होंने शीर्ष अदालत से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को प्रश्न को हटाने और फिर से परिणाम जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आज 24 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी।

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याचिका में क्या कहा गया?
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस सवाल ने हिंदी भाषी छात्रों को "नुकसानदेह स्थिति" में डाल दिया, "उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया"। याचिका में नीट प्रश्न पत्र और एनटीए द्वारा जारी उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई है, जिसमें भौतिकी खंड (ए) के प्रश्न संख्या 2 में "विसंगति और पेटेंट त्रुटि" का आरोप लगाया गया है।

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यह है आरोप
उन्होंने कहा कि प्रश्न के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में "एम्पलीट्यूड ऑफ करंट" शब्द हटा दिए गए थे और जिन उम्मीदवारों ने हिंदी अनुवाद के आधार पर प्रश्न का प्रयास किया था, उन्हें एक अलग उत्तर मिला। याचिका में कहा गया है, "इसलिए, उक्त प्रश्न में विसंगति ने हिंदी भाषी छात्रों / राज्यों को एक नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया है और उन्हें हजारों साल पीछे धकेल दिया है और उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

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नीट प्रश्न पत्र में अनुवाद त्रुटि के लिए क्या है एनटीए नीति 
एनटीए नीति के अनुसार, अनुवाद त्रुटि के मामले में, प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाता है। नीट 2021 सूचना बुलेटिन के अनुसार, "टेस्ट में किसी प्रश्न के अनुवाद में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, इसके अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा और इस संबंध में एनटीए का निर्णय अंतिम होगा।" हालांकि, परीक्षा से संबंधित किसी भी विवाद को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

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