NEET PG 2025: नीट पीजी पर 'सुप्रीम' फैसला, एक ही पाली में होगी परीक्षा; पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश
NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा कराना असमानता पैदा करता है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए गए हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
NEET PG 2025: नीट पीजी 2025 की तैयारी कर रहे मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने परीक्षा आयोजकों को निर्देश दिया है कि नीट पीजी 2025 परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करना असमानता पैदा करता है और यह सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं दे सकता। दो अलग-अलग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पत्र कभी भी एक जैसे कठिनाई स्तर के नहीं हो सकते। पिछली बार विशेष परिस्थितियों में परीक्षा दो शिफ्ट में कराई गई थी, लेकिन इस बार परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की व्यवस्था करनी चाहिए थी।"
एनबीई की इस दलील को खारिज करते हुए कि पूरे देश में एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र उपलब्ध नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि पूरे देश में और देश में उपलब्ध तकनीकी प्रगति को देखते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं ढूंढ सकी।"
NEET PG 2025 Timeline: नीट पीजी 2025 में कब-कब क्या हुआ, यहां पढ़ें पूरी टाइमलाइन और अपडेट
पारदर्शिता पर जोर
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब वह राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा नीट पीजी 2025 परीक्षा को दो शिफ्टों में आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने परीक्षा प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की असमानता या अन्याय नहीं होना चाहिए। इस फैसले को लेकर छात्र और अभिभावक वर्ग में संतोष की भावना है। कई छात्रों का कहना है कि अब उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि दूसरे शिफ्ट में आने वाले प्रश्न आसान या कठिन होंगे। इससे सभी को एक समान अवसर मिलेगा।
22 मई को कोर्ट ने जारी किए थे पारदर्शिता के निर्देश
नीट पीजी 2024 परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों ने सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्रों की मुख्य मांग थी कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जाए, क्योंकि दो शिफ्ट में परीक्षा होने से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो उन्हें असमान और अनुचित लगती है। इसके अलावा, उन्होंने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था NBEMS से प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने की भी मांग की, ताकि वे अपने परिणाम का आकलन कर सकें और तैयारी में सुधार कर सकें। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स सार्वजनिक करने का निर्देश देते हुए परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा था।

15 जून को प्रस्तावित है नीट पीजी परीक्षा
परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, नीट पीजी 2025 परीक्षा का आयोजन 15 जून को सीबीटी मोड में किया जाएगा। पहले परीक्षा दो पालियों में आयोजित करने का शेड्यूल जारी किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश दिया कि वह नीट पीजी 2025 की परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में न करें, बल्कि एक शिफ्ट में सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा कि 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अभी भी समय बचा है।
NEET PG 2025 की प्रमुख तिथियां
- टेस्ट सिटी स्लिप जारी होने की तिथि: 2 जून 2025
- एडमिट कार्ड जारी: 11 जून 2025
- परीक्षा की तिथि: 15 जून 2025
- परिणाम की घोषणा: 15 जुलाई 2025 तक
कमेंट
कमेंट X