खुशखबरः पुरुषों को मिलेगी शिक्षक भर्ती की उम्र सीमा में छूट, जानें हाई कोर्ट का आदेश
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जो बच्चे मूक, बधिर, दृष्टिहीन और मानसिक रूप से कमजोर हैं उनको शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाती है। खास बात ये है कि अब महिलाओं की तरह पुरुषों को भी उम्रसीमा में छूट मिलेगी। उपराज्यपाल ने इसकी पहल की है, उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने विशेष शिक्षकों की भर्ती में पुरुषों को भी उम्रसीमा में छूट देने की मंजूरी दे दी है।
पीठ ने सरकार को ये दिया था निर्देश
इस साल 2 जुलाई को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में पुरुषों को भी अधिकतम उम्रसीमा में छूट का निर्देश दिया गया। ये फैसला जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने सरकार को पीठ ने दिया। आदेश तो आ गया पर इस पर सरकार ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
इस विषय पर उच्य न्यायालय ने कहा था कि योग्य अभ्यर्थियों की काफी कमी है इसलिए शैक्षणिक योग्यता व विशेषता को उचित तरजीह और अन्य तरीकों से योग्य अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में छूट देनी चाहिए।
क्या था मामला
शैयद मेहदी ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दाखिल याचिका दी थी। जिसमें उन्होंने में महिलाओं की तरह अब पुरुषों को भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में आयुसीमा 10 साल की छूट देने की मांग की थी। जब पीठ को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस याचिका पर मेहदी और युवाओं को आयुसामी में छूट का आदेश दे दिया था।
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