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केरल: फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र मामले में केएसयू के पूर्व संयोजक को पूछताछ का नोटिस, कोर्ट ने कही ये बातें

Fri, 23 Jun 2023 10:24 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सौरभ पांडेय Updated Fri, 23 Jun 2023 10:24 PM IST
सार

Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केरल छात्र संघ के एक पूर्व संयोजक को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि डिग्री प्रमाणपत्र में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी मंजूर कर ली गई।

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Kerala High Court on former KSU convenor to appear before police for interrogation
केरल उच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केरल छात्र संघ के एक पूर्व संयोजक को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि डिग्री प्रमाणपत्र में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी मंजूर कर ली गई।

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न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने केरल छात्र संघ (केएसयू) के पूर्व संयोजक अंसिल जलील को मामले में पूछताछ के लिए एक सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में जलील को जमानत पर रिहा किया जाए। यह आदेश इस महीने की शुरुआत में जलील के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर दिया गया था।

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अदालत ने कहा "पूछताछ के बाद, यदि याचिकाकर्ता (जलील) की गिरफ्तारी होती है, तो उसे जांचकर्ता की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो सॉल्वेंट जमानत के साथ 50,000 रुपये (केवल पचास हजार रुपये) के बांड भरने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह आदेश दो सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा।" इसमें कहा गया है कि यह आदेश "जांच में याचिकाकर्ता का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए" जारी किया जा रहा है।

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जानें पूरा मामला

बता दें कि जलील पर बीकॉम डिग्री सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। पुलिस ने केरल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें कथित तौर पर पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जलील को कथित तौर पर जारी किया गया प्रमाणपत्र नकली था।

जलील ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी केरल विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई नहीं की और केवल बीए हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में दाखिला लिया, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए कहीं भी डिग्री प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेगी।

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