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कोविड-19 दिशा-निर्देश: जेएनयू ने छात्रावास और परिसर के संबंध में जारी किया परिपत्र

Thu, 29 Apr 2021 10:26 AM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Thu, 29 Apr 2021 10:26 AM IST
सार

नियमों का उल्लंघन करने पर विद्यार्थियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Jawaharlal Nehru University JNU issues circular to students on COVID-appropriate behaviour
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

विस्तार

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने बुधवार को राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोविड-उचित व्यवहार पर विद्यार्थियों के लिए एक परिपत्र जारी किया।

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संक्रमण से बचाव के लिए छात्रों को मूल स्थान जाने की सलाह देते हुए, परिपत्र में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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परिपत्र में यह भी लिखा है कि यदि हॉस्टल स्टाफ, वाॅर्डन व उनके परिवार के सदस्य या कोई छात्र को होम आइसोलेशन/ क्वारंटाइन के दौरान पॉजिटिव पाया जाता है, तो उन्हें हॉस्टल प्रशासन को सूचित करना होगा। साथ ही प्रर्याप्त दस्तावेज भी जमा करना होगा। कोरोना संक्रमित पाए गए विद्यार्थी या कोरोना के समान लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पूरी तरह से निषिद्ध है और उन्हें कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। इसके साथ ही सामूहिक सभा, हॉस्टल परिसर में मण्डली और स्टेडियम में घूमना, दौड़ना व टहलना वर्जित है। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाने की भी मनाही है।
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छात्रावास की मैस में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। स्वास्थ्य हम सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना और छात्रावास परिसर में फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई बगैर मास्क, परिसर में घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रावास निवासियों को छात्रावास/ परिसर या स्कूल / केंद्र से बाहर तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक यह अति आवश्यक न हो।

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