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NEET-UG Row: क्या दोबारा कराई जाएगी नीट-यूजी की परीक्षा? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणियां

Mon, 08 Jul 2024 05:05 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 08 Jul 2024 05:05 PM IST
सार

NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा, "एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है।"

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If sanctity of exam is lost, re-test has to be ordered: SC on NEET-UG 2024
नीट यूजी, सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Amar ujala graphics

विस्तार

NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पवित्रता "खो गई" है और यदि इसके प्रश्नपत्र के लीक होने की बात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्रश्नपत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है, तो "यह जंगल में आग की तरह फैल जाएगा।" पीठ ने कहा, "एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है", इस पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
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पीठ ने कहा, "यदि परीक्षा की पवित्रता खो गई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।" इसके साथ ही यह भी कहा कि यदि लीक की बात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई थी, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।
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पीठ ने कहा, "जो हुआ, हमें उसके बारे में आत्म-निषेध नहीं करना चाहिए। यह मानते हुए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है, वह उनकी पहचान के लिए क्या करेगी जिन्हें लीक प्रश्नपत्र मिला?"

शीर्ष अदालत विवादों से घिरे नीट-यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 5 मई की परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं, तथा इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

पीठ ने पूछा, "कितने गलत काम करने वालों के परिणाम रोके गए हैं, और हम ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक वितरण जानना चाहते हैं।" 

केंद्र और NTA, जो NEET-UG आयोजित करता है, ने हाल ही में अपने हलफनामों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि परीक्षा को रद्द करना "प्रतिकूल" होगा। केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं।




इन उम्मीदवारों को या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। एनटीए ने 23 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची की घोषणा की।

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